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नाबालिग के अपहरण और हत्या के मामले में बिहार मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, एस.एस.पी. मुजफ्फरपुर को जारी किया नोटिस

–आयोग ने 15 सितंबर तक माँगा जबाव
–मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा कर रहे है मामले की पैरवी
मुजफ्फरपुर (जनमन भारत संवाददाता)। मामला जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र का है जहाँ एक भूतपूर्व सैनिक की पुत्री के अपहरण, बलात्कार और हत्या के मामले में बिहार मानवाधिकार आयोग ने एस.एस.पी. मुजफ्फरपुर को नोटिस जारी किया है। आयोग ने एस.एस.पी. मुजफ्फरपुर को 15 सितंबर तक आयोग में जवाब प्रेषित करने का आदेश दिया है।
मामला यह है कि 19 दिसंबर 2021 की सुबह लगभग 5 बजे साहेबगंज थाना क्षेत्र से एक नाबालिग का अपहरण कर लिया गया जिसकी सूचना नाबालिग के पिता द्वारा साहेबगंज थाना को तत्काल दिया गया लेकिन थाना स्तर से तत्काल कोई कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण आरोपितों ने उनकी पुत्री के साथ बलात्कार किया और उसकी नृसंश हत्या करके लाश को फेंक दिया। लाश बरामद होने के बाद 21 दिसंबर 2021 को अभियुक्तों के विरुद्ध साहेबगंज थाना कांड संख्या – 565/21 दर्ज किया गया। पीड़ित का कहना है कि अगर पुलिस सही समय पर जाँच करती तो शायद मेरी बेटी आज जिंदा होती। उनका आरोप है कि सभी अभियुक्तगण गाँव में खुलेआम घूमते हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही हैं। इसकी सूचना उनके द्वारा जिले के वरीय अधिकारियों को दी जा चुकी है, लेकिन कही से कोई ठोस कार्रवाई आजतक नहीं हो पाई है। तत्पश्चात उन्होंने मानवाधिकार अधिवक्ता एस.  के. झा के माध्यम से बिहार मानवाधिकार आयोग में अर्जी दाखिल किए। तत्पश्चात आयोग ने मामले के संबंध में संज्ञान लेते हुए एस.एस.पी. मुजफ्फरपुर को नोटिस जारी किया है और 15 सितंबर तक जाँच रिपोर्ट की माँग की है। बताते चले कि आयोग में मामले की पैरवी मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के.झा कर रहे है। श्री झा ने कहा कि यह मानवाधिकार उल्लंघन के अतिगंभीर कोटि का मामला है, इस मामले की उच्चस्तरीय जाँच होनी चाहिए और दोषियों पर सख्त-से-सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

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