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अधिवक्ता के घर पर जलापूर्ति बंद होने का मामला पहुँचा मानवाधिकार आयोग

–बिहार मानवाधिकार आयोग ने नगर आयुक्त मुजफ्फरपुर को जारी किया नोटिस
–अधिवक्ता की ओर से मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस. के. झा कर रहे हैं आयोग में मामले की पैरवी
 मुजफ्फरपुर। जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के सरस्वती नगर निवासी वरीय अधिवक्ता विजय कुमार शाही ने बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष जलापूर्ति की समस्या को लेकर मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस. के. झा के माध्यम से याचिका दाखिल किये थे, जिसपर सुनवाई करते हुए बिहार मानवाधिकार आयोग ने नगर आयुक्त को नोटिस जारी किया है तथा 12 सितम्बर तक रिपोर्ट की माँग किया है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भी जिलाधिकारी एवं नगर आयुक्त को आठ सप्ताह के अंदर कार्रवाई करने का निर्देश दिया जा चुका है। विदित हो कि परिवादी अधिवक्ता विजय कुमार शाही द्वारा नगर निगम मुजफ्फरपुर को वित्तीय वर्ष 2023 – 24 के जल शुल्क का भुगतान किया जा चुका है, बावजूद इसके उनके घर की जलापूर्ति को बिना कारण बताये बंद कर दिया गया है, जिस कारण उनका पूरा परिवार पेयजल की समस्या से त्रस्त है। परिवादी अधिवक्ता द्वारा कई बार मौखिक व लिखित रूप से नगर निगम प्रशासन एवं जिलाधिकारी से इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन आजतक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। थक हारकर परिवादी ने मामले के सम्बन्ध में मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस. के.  झा के माध्यम से मानवाधिकार आयोग में याचिका दाखिल किये। मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा ने बताया कि नगर निगम प्रशासन द्वारा भीषण गर्मी में जलापूर्ति का बंद कर दिया जाना, यह मानवाधिकार उल्लंघन के अतिगंभीर श्रेणी का मामला है, जिसपर नगर निगम प्रशासन को अविलम्ब सकारात्मक एवं ठोस कार्य करना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 19 सितम्बर को होगी।

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