–सी.जे.एम. कोर्ट ने थानाध्यक्ष ब्रह्मपुरा से माँगी थी प्रोग्रेस रिपोर्ट, लेकिन पुलिस द्वारा रिपोर्ट जमा नहीं की गयी, उसके बाद जारी किया गया स्मार-पत्र
मुजफ्फरपुर (जनमन भारत संवाददाता)। जिले के चर्चित खुशी अपहरण कांड मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत के द्वारा थानाध्यक्ष ब्रह्मपुरा से पिछले माह प्रोग्रेस रिपोर्ट की मांग की गई थी लेकिन ब्रह्मपुरा पुलिस द्वारा कोर्ट में प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल नहीं किया गया। तत्पश्चात कांड के सूचक एवं खुशी के पिता राजन साह की ओर से स्मार-पत्र हेतु एक आवेदन दाखिल किया गया, जिसपर सुनवाई के पश्चात मामले के सम्बन्ध में कोर्ट ने थानाध्यक्ष ब्रह्मपुरा के नाम एक स्मार-पत्र जारी किया है। इसकी जानकारी राजन साह के अधिवक्ता सह मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा ने दी है। विदित हो कि खुशी अपहरण मामले की पैरवी मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा कर रहे हैं।