खबरें बिहार

मंदिर और मठ की संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति, इसका संरक्षण और संवर्धन सरकार का दायित्व: प्रमोद कुमार

मुजफ्फरपुर (जनमन भारत संवाददाता)। मंदिर और मठ की संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति है़। इसका संरक्षण और संवर्धन सरकार का दायित्व है। इसके संरक्षण और संवर्धन के बाबत सभी अंचलाधिकारी और राजस्व से सम्बंधित सभी वरीय पदाधिकारी गंभीरता पूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उक्त बात गन्ना उद्योग एवं विधि विभाग बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार ने स्थानीय सर्किट हाउस के सभाकक्ष में न्यास की परिसंपत्तियों एवं गन्ना उद्योग के विकास से संबंधित समीक्षात्मक बैठक में उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए कही।
 मंत्री ने समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी प्रणव कुमार, उप विकास आयुक्त , अपर समाहर्ता -राजस्व, डीसीएलआर पूर्वी, अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी,जिला कृषि पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों के साथ धार्मिक न्यास की परिसंपत्तियों से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की।
बैठक में न्यास की परिसंपत्तियों को संरक्षित करने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा विशेष कर राजस्व प्रशाखा द्वारा तेजी से किए गए कार्य को लेकर प्रशंसा व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन के अधिकारियों को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि लगभग 700 एकड़ की भूमि है ।इसे तीव्र गति से चिन्हित किया गया है। उसकी पैमाइश कराकर उसका सीमांकन कराने  का निर्देश दिया गया है।
उन्होंने कहा कि सभी अंचलों के अंचलाधिकारी एवं संबंधित वरीय पदाधिकारी धार्मिक न्यास की परिसंपत्तियों के संरक्षण एवं संवर्धन के मद्देनजर कर्तव्यों के निर्वहन में पूरी तरह गंभीरता बरतें।
उन्होंने कहा कि धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन 1950 में हुआ था। मंदिर मठ व धर्मशाला संबंधित भूमि का कोई लिखित लेखा -जोखा  उपलब्ध ना होने के कारण तमाम तरह के विवादों से एवं कठिनाइयों से दो-चार होना पड़ता है।
कहा कि धार्मिक न्यास बोर्ड ने फैसला लिया कि राज्य के सभी जिलों में भूमि का सर्वे कर उसे पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। मंदिर,मठ एवं धर्मशाला की परिसंपत्तियो को भी इस सर्वे में अंकित किया जाना है। इसके लिए हर जिले मे एक नोडल पदाधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर ऐसे सभी भूमि को चिन्हित किया जाना है।मठ, मन्दिर, मस्जिद की भूमि को चिन्हित कर ये दर्शाना है कि उस भूमि की वर्तमान स्थिति, भूमि पर अतिक्रमण, वाद का मामला, भूमि पर अवैध कब्जा, इत्यादि विषयों को निर्धारित कर धार्मिक न्यास बोर्ड द्वारा अपना पोर्टल बना कर उन भूमियों को,  पोर्टल मे अंकित करना है।
जिलों में अपर समाहर्ता,राजस्व को बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड की परिसंपत्तियों की जांच -पड़ताल के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है।
 मंत्री ने स्पष्ट किया कि धार्मिक न्यास बोर्ड की जमीन को चिन्हित कर जहां जमीन अतिक्रमण की शिकार है वहां उसे अतिक्रमन मुक्त करवाया जाएगा। कहा कि उक्त जमीन को अगर अवैध रूप से हस्तांतरित किया गया है तो उसका भी सेल डीड रद्द करवाया जाएगा।
बैठक में अपर समाहर्ता राजस्व   राजेश कुमार के द्वारा जानकारी दी गई कि न्यास की चिन्हित परिसंपत्तियों को पोर्टल पर अपलोड करने की कार्रवाई चल रही है। उन्होंने उक्त परिसंपत्तियों से संबंधित चारदीवारी निर्माण की अद्यतन स्थिति का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *