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जिला उपभोक्ता आयोग ने आई हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर को फिर से जारी किया नोटिस

-पीड़ितों की ओर से मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा लड़ रहे है मुकदमा
मुजफ्फरपुर(जनमन भारत संवाददाता)। जिले के चर्चित आई हॉस्पिटल कांड में जिला उपभोक्ता आयोग ने आई हॉस्पिटल को फिर से नोटिस जारी किया है।  विदित हो कि गत वर्ष 22 नवम्बर को आई हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर द्वारा मोतियाबिंद मरीजों का ऑपरेशन किया गया था, जिसमें हुई गड़बड़ी के कारण काफी संख्या में मरीजों की आँख निकालनी पड़ी थी। अपनी आँख गँवा चुके मरीजों में से राममूर्ति सिंह, हरेंद्र रजक, पन्ना देवी और प्रेमा देवी की ओर से जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष 10 लाख रूपया हर्जाना के लिए आई हॉस्पिटल के विरुद्ध परिवाद दायर किया गया था, जिस पर सुनवाई 18 जनवरी को हुई थी। अब पुनः पाँच अन्य पीड़ित भरत प्रसाद सिंह, सुखदेव सिंह, शत्रुधन महतो, भरत पासवान तथा सावित्री देवी ने न्याय पाने के लिए  जिला उपभोक्ता आयोग का रुख किया है। आयोग द्वारा पीड़ितों की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, शल्य चिकित्सक डॉ. एन. डी. साहू एवं ओटी असिस्टेंट के विरुद्ध  फिर से नोटिस जारी किया गया है। ज्ञात हो कि पीड़ितों की ओर से मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा केस लड़ रहे हैं। श्री झा ने कहा कि एक व्यक्ति बेहतर स्वास्थ्य पाने के लिए अस्पताल का रुख करता है लेकिन यहाँ तो अस्पताल ने आँखों को रौशनी देने के बजाय लोगों से आंखें ही छीन ली। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन के अतिगंभीर कोटि का मामला है। पूर्व में भी आयोग द्वारा इस मामले में एक नोटिस जारी किया जा चुका है। अब आयोग द्वारा पाँच अन्य पीड़ितों की याचिका पर सुनवाई करते हुए फिर से नोटिस जारी किया गया है।

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