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कोरोना संक्रमण को लेकर बिहार में लागू पाबंदियां 6 फरवरी तक जारी रहेंगी

पटना (जनमन भारत संवाददाता)। कोरोना संक्रमण को लेकर बिहार में लागू पाबंदियां छह फरवरी तक जारी रहेंगी। आपदा प्रबंधन समूह की गुरुवार को हुई बैठक में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में लागू सभी प्रतिबंधों को छह फरवरी तक विस्तारित रखा जाएगा।

पूर्व में प्रतिबंधों को 21 जनवरी यानी शुक्रवार तक के लिए लागू किया गया था, जो अब छह फरवरी तक प्रभावी रहेगा। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, छात्रावास, प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। पर, उनके कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। ऑनलाइन शिक्षक कार्य होंगे। पुलिस-होमगार्ड और चिकित्सा संबंधी शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान-छात्रावास खुले रहेंगे।

केंद्र एवं राज्य के आयोग द्वारा आयोजित नियोजन संबंधी परीक्षाएं तथा विभिन्न विद्यालय बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाएं संचालित की जा सकेंगी। विवाह समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजन हो सकेगा। पर, इनमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना थाने को कम-से-कम तीन दिनों पहले देनी होगी। अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम में भी अधिकतम 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे।

रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। रात्रि कर्फ्यू के दौरान भी स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रायोजन के लिए निजी वाहन का परिचालन हो सकेगा। सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों पर रोक नहीं रहेगी। वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज, ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हों और उनके पास टिकट हो, इस पर रोक नहीं होगी। साथ ही काम पर जाने वाले सरकार सेवाकों और अन्य आवश्यक सेवाओं के निजी वाहन तथा अंतर्राज्जीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन चल सकेंगे।

सभी दुकानें और प्रतिष्ठान रात आठ बजे तक ही खुलेंगे। वहीं ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री हो सकेगी। हालांकि आवश्यक वस्तुओं और अनिवार्य सेवाओं के लिए कइयों को इसे राहत भी दी गई है। राहत पाने वालों में बैंकिंग, बीमा और एटीएम तथा वित्तीय कंपनियों के कार्यालय आदि होंगे।

यह है गाइडलाइन

-रात 10 से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा
-सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित रहेगा। आवश्यक सेवाओं को इसमें छूट रहेगी।
-सभी धार्मिक स्थाल श्रद्धालुओं और आमजनों के लिए बंद रहेंगे
-सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पुल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान बंद रहेंगे।
-सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।
-सब्जी मंडी, बाजार आदि तथा सार्वजनिक वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य होगा।
– रेस्टोरेंट और खाने-पीने की दुकानें 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगी
-सार्वजनिक एवं निजी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक,मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन 50 प्रतिशत क्षमता एवं अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति में हो सकेंगे।
-औद्योगिक और निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स से जुड़ी गतिविधियां, कुरुयर सवाएं, कृषि ए‌वं इससे जुड़े कार्य, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, प्रेट्रोल पंप, एलपीजी, कोल्ड स्टोरेज, निजी सुरक्षा सेवाएं जारी रहेंगी।
-निजी वाहनों में और पैदल चलने वालों के लिए भी मास्क जरूरी

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